Property Tax Chhattisgarh: Online Payment Process, Calculator, Status, Receipt Download @cgsuda.com

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छत्तीसगढ़ राज्य में प्रॉपर्टी टैक्स क्या है ?

भारत के किसी अन्य राज्य की तरह ही छत्तीसगढ़ राज्य में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगो को अपनी सम्पति के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक ख़ास तरह का कर अदा करना पड़ता है, उसे ही प्रॉपर्टी टैक्स कहते है और इस कर का उपयोग विभिन्न तरह के विकास कार्यो में नगर निगमों के दवारा किया जाता है जैसे की उन इलाको में सड़क, बिजली, पानी, सीवर आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाना| प्रॉपर्टी टैक्स उन सब लोगो को अदा करना पड़ता है जो की किसी भी नगर पालिका, नगर परिषद या फिर नगर निगम के तहत किसी भी प्रकार की रिहाइशी, वाणिज्यिक या फिर औद्योगिक भूमि का मालिकाना हक़ रखता है | प्रत्येक सम्पति मालिक को अलग अलग कर देना पड़ता है क्योकि सभी की सम्पतियो का विवरण अलग अलग होता है |

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रॉपर्टी आईडी क्या है ?

छत्तीसगढ़ राज्य के शहरी क्षेत्रों अर्थात म्युनिसिपल कोर्पोरशनो के अंदर आने वाली सम्पतियो को राज्य के शहरी निकाय विभाग दवारा एक अलग अलग यूनिक नंबर के दवारा पहचान दी गयी है, उसी यूनिक नंबर को हम प्रॉपर्टी आईडी के नाम से जानते है | शहरी क्षेत्रों में अगर आप अपने प्लाट या सम्पति से सम्बंधित किसी भी सेवा का लाभ उठाना चाहते है तो आपको अपने प्लॉट की प्रॉपर्टी आईडी के बारे में पता होना ही चाहिए| अपनी प्रॉपर्टी आईडी के बारे में आप स्थानीय म्युनिसिपल कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते है और इससे आप ऑनलाइन भी पता कर सकते है | छत्तीसगढ़ प्रॉपर्टी टैक्स अनिवार्य रूप से भरे जाने वाला कर है, जिसका भुगतान आप ऑनलाइन भी कर सकते है जिसके बारे में हम अपने आर्टिकल में आगे वर्णन करेंगे | राज्य सरकार दवारा अपने शहरी लोगो से एकत्र किये जाने वाले कर का इस्तेमाल का उपयोग शहर के विकास कार्यो में किया जाता है |

Chhattisgarh Property Tax Calculator:-

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार दवारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने शहरी नागरिको को अपना प्रॉपर्टी टैक्स की गणना करने की सुविधा प्रदान की है | आप निम्न चरणों की अनुपालना उपरांत आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते है |

  • सबसे पहले छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल की आधिकारिक वेब पोर्टल cgsuda.com पर क्लिक करे |

Chhattisgarh Municipal

  • उसके बाद आधिकारिक वेब पोर्टल के होम पेज पर दायी तरफ दिए गए विकल्प “Property Tax Calculator “ पर क्लिक करे |

Property tax calculator

  • उसके बाद दी गए सूचि में से अर्बन लोकल बॉडी का चयन करे और “Go Now “ विकल्प का चयन करे |

ULB Selection

  • उसके बाद स्क्रीन पर दिए गए निर्देशानुसार अपनी प्रॉपर्टी का प्रकार, क्षेत्रफल, प्रयोग का प्रकार और अन्य सभी वांछित जानकारिया भरे और नीचे दिए गए विकल्प “Calculate “ पर क्लिक करे |

property details

Calculate option

  • इस प्रकार आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट कर पाएंगे और ऑनलाइन घर बैठे ही आप अपने सम्पति कर का भुगतान कर सकते है |
प्रॉपर्टी टैक्स के ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया:-

अपने प्रिय पाठको के लिए हम प्रॉपर्टी टैक्स के ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया का वर्णन कर रहे है जिससे की आप घर बैठे आसानी से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सके|

  • सबसे पहले छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल की आधिकारिक वेब पोर्टल cgsuda.com पर क्लिक करे |

Chhattisgarh Municipal

  • उसके बाद आधिकारिक वेब पोर्टल के होम पेज पर दिए गए विकल्प “Pay Property Tax (Online) ” पर क्लिक करे |

Pay property tax online

  • उसके बाद दी गए सूचि में से अर्बन लोकल बॉडी का चयन करे और “Go Now “ विकल्प का चयन करे |

ULB Selection

  • उसके बाद स्क्रीन पर दिए गए निर्देशानुसार अपने वार्ड का चयन करे और फिर अपनी प्रॉपर्टी को खोजने के लिए प्रॉपर्टी आईडी, एप्लीकेशन नंबर या फिर मालिक के नाम का चयन करे व उसके बाद “Search “ के विकल्प पर क्लिक करे |

Search Property

  • उसके बाद आपको अपनी सम्पति से सम्बंधित परिणाम आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके सामने दिए गए विकल्प “View “ पर आपको क्लिक करना होगा | उसके बाद स्क्रीन पर आपको अपनी सम्पति का पूर्ण विवरण दिखाई देगा और पेज के अंत में आपको अपना बकाया भुगतान की अमाउंट दिखाई देगी जो आपको पे करनी होगी | पेज के अंत में दिखाई देने वाले विकल्पों में से “View Demand Details “ विकल्प का चयन करना होगा |

View demand details option

  • उसके बाद आपके प्रॉपर्टी टैक्स के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी और पेज के अंत में “Pay Property Tax “ का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करे |

Pay property tax final option

  • उसके बाद आप उपलब्ध किसी भी तरीके नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड व UPI के माध्यम से आप अपने प्रॉपर्टी टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कर सकते है और साथ में अपनी ट्रान्सेक्शन आईडी नोट कर ले जिससे की आप भविष्य में अपने भुगतान की रसीद नकाल सके |

हम उम्मीद करते है कि यहाँ वर्णित चरणों कि अनुपालना उपरांत आप आसानी से अपना देय प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर पाएंगे |

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We hope all the information provided here about Chhattisgarh property tax will be beneficial for all the concerns. To know more about property related concepts, stay connected with us.

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