Read here about Rajasthan property Id search, Rajasthan Urban Development tax online payment, Rajasthan Property tax payment online, status & receipt download @rajmunicipal.com | इस आर्टिकल के माध्यम से आप राजस्थान प्रॉपर्टी टैक्स के ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया, नवीनतम स्थिति व भुगतान उपरांत रसीद डाउनलोड करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे | Get to know about Greater Jaipur MC Property tax online payment, Heritage Jaipur MC Property tax online payment, Udaipur MC Property tax online payment process, Kota South & Kota North MC online payment process in detail.
राजस्थान के अर्बन डेवलपमेंट टैक्स अथवा प्रॉपर्टी टैक्स क्या है ?
राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट अथवा प्रॉपर्टी टैक्स राजस्थान के शहरी इलाको में प्रॉपर्टी मालिकों पर लगाया जाने वाला एक अनिवार्य कर है जो कि उस एरिया के नगर निगम दवारा लिया जाता है और इसी राजस्व का प्रयोग उस नगर निगम से सम्बंधित विभिन्न विकास कार्यो के लिए किया जाता है | अगर आप राजस्थान राज्य में सहरी इलाको में किसी भी प्रकार कि सम्पति के मालिक है तो आपको अपने सम्पति कर का भुगतान सालाना तौर पर करना होगा, जिसका भुगतान आप नगर निगम के कार्यालय में जाकर भी कर सकते है और इसका भुगतान आप ऑनलाइन तरीको से भी कर सकते है | अर्बन डेवलपमेंट अथवा प्रॉपर्टी टैक्स प्रत्येक तरह कि सम्पति चाहे वह निजी, वाणिज्यिक, औद्योगिक या फिर किसी अन्य प्रयोग के लिए हो, सभी से वार्षिक तौर पर लिया जाता है | राज्य सरकार दवारा कुछ विशेष तरह कि सम्पतियो को इस कर से मुक्त रखा जाता है जिनका प्रयोग मुख्यतया जन कल्याण कि भलाई के लिए किया जाता है |
राजस्थान प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने के लिए Eligible Criteria क्या है ?
राजस्थान राज्य के शहरी निवासियों को शहर में अपनी सम्पति के बदले प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना पड़ता है जिसकी शर्ते निम्न प्रकार से है |
- प्रॉपर्टी टैक्स अदाकर्ता की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए और उसकी नगर निगम के अंतर्गत उसकी कोई प्रॉपर्टी चाहे वह निजी सम्पति हो या कमर्शियल, होनी चाहिए |
- अगर आपका प्लॉट खाली भी है और उससे आपको कोई अर्जित नहीं भी हो रही हो तो भी आपको प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना पड़ेगा |
- आपकी प्रॉपर्टी के उपयोग के हिसाब से आपको तय दर अनुसार सम्पति कर का भुगतान करना पड़ता है |
राजस्थान प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान में रहत की शर्ते:-
राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा कुछ तरह की श्रेणियों के लिए सम्पति कर में रहत दी जाती है जो निम्न प्रकार से है |
- अगर आप सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते है तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान में कुछ राहत मिल सकती है |
- अगर कोई प्रोपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी है और किसी सरकारी विभाग के दवारा उपयोग में लायी जा रही है तो उसे प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान में छूट मिलती है |
- अगर किसी प्रॉपर्टी का उपयोग धार्मिक कार्यक्रमों के लिए या फिर जान कल्याण के कार्यो के लिए उपयोग में लायी जा रही है तो उस प्रॉपर्टी को भी प्रॉपर्टी टैक्स में कुछ छूट मिल सकती है |
राजस्थान प्रॉपर्टी टैक्स की गणना कैसे करे ?
राजस्थान राज्य सरकार दवारा अपने शहरीवासियो के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की दर निर्धारित की गयी है जिससे की वो अपने प्रॉपर्टी टैक्स की गणना आसानी से कर सकते है |
रिहायशी घर | |
रिहायशी अपार्टमेंट | |
कमर्शियल | |
संस्थागत जमीन | |
औद्योगिक |
राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट टैक्स के भुगतान की ऑनलाइन प्रक्रिया:-
- राजस्थान राज्य में प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान के लिए आपको नगर निकाय राजस्थान की आधिकारिक वेब पोर्टल rajmunicipal.com पर विजिट करे |
- उसके बाद आपको आधिकारिक वेब पोर्टल के होम पेज पर आपको “Pay UD Tax” नाम से विकल्प दिखाई देगा, उसपे क्लिक करे |
- उसके बाद स्क्रीन पर दिए गए निर्देशानुसार आप अपनी “Urban Local Body “ का चयन करे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, सर्विस नंबर, मालिक के नाम का चयन करे और “Search “ के बटन पर क्लिक करे |
- उसके बाद आपको दी गयी सुचना के आधार पर सम्पतियो का विवरण दिखाई देगा, आपको अपनी प्रॉपर्टी का चुनाव कतरना होगा और उसके आगे दिए “View “ विकल्प पर क्लिक करना होगा |
- उसके बाद आपको अपनी प्रॉपर्टी का विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा और अंत में आपको “Pay UD Tax “ विकल्प दिखाई देगा, उसपे आपको क्लिक करना होगा |
- उसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पर आपको देय प्रॉपर्टी टैक्स दिखाई देगा और पेज के अंत में “Proceed to Pay Online “ विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करे |
- उसके बाद आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के विकल्प का चयन करके अपने देय प्रॉपर्टी टैक्स का घर बैठे भुगतान कर पाएंगे | प्रॉपर्टी टैक्स का ऑनलाइन भुगतान करते समय आप “transaction ID “ अवशय नोट कर ले जिसकी सहायता से आप अपने प्रॉपर्टी टैक्स के ऑनलाइन भुगतान की रसीद देख व डाउनलोड कर पाएंगे |
Frequently Asked Questions:-
Question: आप राजस्थान में प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान ऑनलाइन कैसे कर सकते है ?
Answer: अगर आप राजस्थान राज्य के निवासी है और शहरी क्षेत्र में किसी तरह की प्रॉपर्टी के मालिक है तो आप ऑनलाइन तरीके से ऊपर वर्णित चरणों की अनुपालना उपरांत आसानी से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकते है |
Question: क्या आप प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान की रसीद घर बैठे डाउनलोड कर सकते है ?
Answer: जी हां, आप घर बैठे आसानी से नगर निकाय, राजस्थान की आधिकारिक वेब पोर्टल से अपने प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान की रसीद डाउनलोड कर सकते है |
Question: नगर निकाय, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट कोनसी है ?
Answer: rajmunicipal.com
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